कोरबा | छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ कटघोरा न्यायालय ने साले की हत्या के आरोपी जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साढ़े तीन साल पुराने इस मामले में मृतक की पत्नी और आरोपी के भतीजे की गवाही ने न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
क्या था पूरा मामला?
घटना 4 अक्टूबर 2022 की है। दीपका थाना क्षेत्र के सिरकी (गांधीनगर) में रहने वाले रमेश सिंह कोर्राम (55 वर्ष) का अपने साले नाथूराम के साथ किसी मामूली बात पर विवाद हो गया था। गुस्सा इतना बढ़ गया कि रमेश ने तैश में आकर अपने ही साले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने न केवल मारपीट की बल्कि घायल नाथूराम को सीसी सड़क पर बर्बरतापूर्वक घसीटा भी था। हमले में गंभीर रूप से घायल नाथूराम ने अगले दिन दम तोड़ दिया था।
न्यायालय में सिद्ध हुए आरोप
इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई कटघोरा न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की।
- गवाह: आरोपी के भतीजे नंदकुमार ने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर कोर्ट में पूरी घटना का ब्यौरा दिया।
- पत्नी की गवाही: मृतक की पत्नी ने भी कोर्ट को बताया कि झगड़े का विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी।
- फैसला: आजीवन कारावास और अर्थदंड
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और चश्मदीद गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए रमेश सिंह कोर्राम को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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