कोरबा | नगर पालिका परिषद दीपका में मुख्य मार्ग पर पसरे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब कमर कस ली है। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर पालिका ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस कदम से प्रभावशाली कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
मामले की शुरुआत वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद अविनाश सिंह द्वारा कलेक्टर से की गई एक शिकायत से हुई। शिकायत में बताया गया था कि पाली रोड स्थित काला मैदान के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ रसूखदार लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया है। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नगर पालिका को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
इन धाराओं के तहत थमाया नोटिस
नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद 10 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है। यह निर्माण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 (क) का खुला उल्लंघन है।
नोटिस की मुख्य शर्तें:
- संबंधित व्यक्ति 7 दिनों के भीतर भूमि के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
- दस्तावेज न होने की स्थिति में एक सप्ताह के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटा लें।
- समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर पालिका द्वारा बलपूर्वक ढांचा गिराया जाएगा।
प्रभावशाली लोगों का कब्जा, क्षेत्र में चर्चा तेज
नगर पालिका की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल तेज है। चर्चा है कि मुख्य मार्ग पर कई रसूखदार लोगों ने सालों से कब्जा जमा रखा है। स्थानीय लोगों के बीच इस बात को लेकर संशय है कि क्या प्रशासन इन प्रभावशाली लोगों के निर्माण पर बुलडोजर चला पाएगा।
“अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद बारीकी से जांच कराई गई है। फिलहाल 10 लोगों को नोटिस दिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”— राजेश कुमार गुप्ता, CMO, नगर पालिका परिषद दीपका

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