कोरबा | आम नागरिकों को राशनकार्ड संबंधी सेवाएं अधिक सुगम और सुलभ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की है। छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अब राशनकार्ड से जुड़ी तमाम सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है।
अब नागरिकों को नवीन राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या पृथक हुए सदस्यों का नाम विलोपित (हटाने) करने की सुविधा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और लोक सेवा केंद्रों पर भी मिलेगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को स्थानीय निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा निराकरण
इस नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस विभाग के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ई-गवर्नेंस की तकनीकी टीम द्वारा सेवा सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से राशनकार्ड संबंधी आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
वहीं जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशनकार्ड की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सेवा शुल्क के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया।
📂 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Checklist):
यदि आप सीएससी (CSC) के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र/दस्तावेज (जैसे सरकारी पहचान पत्र)
- वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय-पत्र (Voter ID)
- परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- मुखिया और सदस्यों का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
- अंत्योदय अथवा प्राथमिकता श्रेणी में पात्रता संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
नोट: सामान्य एपीएल (APL) राशनकार्ड धारकों के लिए 10 रुपए का पृथक बैंक चालान भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
💰 कितना लगेगा शुल्क और कितने दिन में बनेगा कार्ड?
- निर्धारित शुल्क: राज्य शासन द्वारा नवीन कार्ड जारी करने, सदस्य का नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने की प्रत्येक सेवा के लिए 30 रुपए का निर्धारित शुल्क तय किया गया है।
- समय सीमा: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने के अधिकतम 30 दिवस के भीतर राशनकार्ड जारी कर संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
इस नई व्यवस्था से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

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